बदायूं में 1 दिसंबर से लगेगी धारा- 163:पब्लिक प्लेस में 5 या उससे अधिक लोग इकठ्‌ठे नहीं हो सकेंगे, बाजार-प्रतिष्ठानों को छूट

📅 Published: November 29, 2025 | 📂 Category: Uncategorized

बदायूं में 1 दिसंबर से धारा 163 लागू कर दी जाएगी। एडीएम प्रशासन अरुण कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलेभर के सभी थाना प्रभारियों को इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। एडीएम ने बताया कि दिसंबर और जनवरी महीनों में गुरु गोविंद सिंह जयंती, पूर्णिमा, चौधरी चरण सिंह की जयंती, क्रिसमस डे, नव वर्ष, हजरत अली जन्म दिवस, मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल, बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस जैसे कई महत्वपूर्ण पर्व हैं। इन पर्वों के दौरान या इनके आसपास सांप्रदायिक, जातिगत या वर्गगत विद्वेष न फैले और किसी भी तरह की अफवाहें न फैलें, इसके लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। इस अवधि के दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकेंगे। हालांकि, बाजार और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को इस नियम से छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त, किसी भी जुलूस या रैली के आयोजन के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति जुलूस या रैली निकालने सहित अन्य किसी भी तरह का भीड़ वाला आयोजन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 27 जनवरी तक प्रभावी रहेगा।

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