बिजनौर कोर्ट ने दुष्कर्म के एक आरोपी को 20 साल के कारावास और 1 लाख 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला 18 फरवरी 2023 को नूरपुर थाना क्षेत्र में एक 15 वर्षीय किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म से जुड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार, घटना 18 फरवरी 2023 की है, जब किशोरी स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। बाद में परिजनों को पता चला कि उस दिन स्कूल में अवकाश था। परिजनों ने किशोरी की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। इस संबंध में नूरपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस विवेचना में सामने आया कि आरोपी मोहम्मद अली हुसैन किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद अली हुसैन को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद किया और उसे न्यायालय में पेश किया। पुलिस जांच के दौरान यह भी पुष्टि हुई कि आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। न्यायाधीश प्रकाश चंद शुक्ला की अदालत ने आरोपी मोहम्मद अली हुसैन, पुत्र मोहसीन, निवासी कलियानगर गंजन, थाना बारसोई, जनपद कटिहार (बिहार) को दोषी करार दिया। स्थानीय पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने इस मामले में न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के कारावास और 1 लाख 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।
दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा:बिजनौर कोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना भी लगाया, दो साल पुराने मामले में फैसला
📅 Published: November 29, 2025 |
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