औरैया के फफूंद थाना क्षेत्र में पांच साल पुराने किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दोषी मुसाहिद अली उर्फ राजा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 40 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो मृदुल मिश्र ने बताया कि वादिनी ने थाना फफूंद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, 20 जुलाई 2020 की रात वादिनी अपनी तीन पुत्रियों और छोटे पुत्र के साथ घर में सो रही थी। रात करीब 11 बजे उसके भाई ने कुछ आवाज सुनकर देखा कि पड़ोसी नाजिम और उसका दोस्त राजा, निवासी पाता सरैया, उसकी नाबालिग भतीजी को एक सफेद ओमनी वैन में बैठाकर ले जा रहे थे। भाई के शोर मचाने पर वादिनी जागी और पीड़िता किशोरी की तलाश शुरू की गई। इस मामले में थाना फफूंद में अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। किशोरी की बरामदगी के बाद मामले में दुष्कर्म की धारा भी बढ़ाई गई। पुलिस ने विवेचना के बाद मुसाहिद अली उर्फ राजा, पुत्र साबिर अली, निवासी ग्राम वीरी, पोस्ट असालतगंज, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात (वर्तमान पता सरैया, थाना फफूंद) के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम की अदालत में चला और मंगलवार को इसका निर्णय सुनाया गया। सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के दोषी को कठोर दंड देने का पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि दोषी द्वारा जमा किए गए अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को दी जाए। दोषी को इटावा जिला कारागार भेज दिया गया है।
किशोरी से दुष्कर्म-अपहरण के दोषी को उम्रकैद:औरैया के 5 साल पुराने मामले में कोर्ट का फैसला, 40 हजार जुर्माना
📅 Published: December 3, 2025 |
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