बरेली में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी शानू को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर कुल 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। घटना 14 मार्च 2023 की रात लगभग 10:30 बजे हुई थी। आरोपी शानू, जो काशीराम कॉलोनी, थाना सीबीगंज का निवासी है, ने पीड़िता के परिवार के सो जाने के बाद नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा लिया था और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां की तहरीर पर थाना सीबीगंज में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान कुल 9 गवाहों को पेश किया गया। उनकी गवाही के आधार पर विशेष पॉक्सो कोर्ट, बरेली ने आरोपी शानू को दोषी पाया। पॉक्सो एक्ट के तहत उसे 20 वर्ष का कठोर कारावास और 20,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया गया। अर्थदंड न देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अन्य धाराओं में आरोपी को 3 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये का अर्थदंड दिया गया, जिसके न देने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास होगा। एक और धारा में 5 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया गया, जिसके न देने पर 4 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कुल मिलाकर, आरोपी को 35,000 रुपये का अर्थदंड देना होगा, और इसे जमा न करने की स्थिति में उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी को 20 वर्ष की सजा:कोर्ट ने 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
📅 Published: November 28, 2025 |
📂 Category: Uncategorized
