बुलंदशहर में एक मंदबुद्धि किशोरी से रेप के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया है। आरोपी योगेश को 20 साल की कैद और 43 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। इसके अलावा, पीड़िता को धमकी देने के आरोप में दोषी की पत्नी, बेटी और बेटे को भी तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई है। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो महेश राघव ने बताया कि यह मामला वर्ष 2022 का है। नरसेना क्षेत्र निवासी पीड़िता के पिता ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उनकी बेटी मंदबुद्धि है। उन्होंने आरोप लगाया कि गांव के ही योगेश नामक युवक ने उनकी बेटी को बार-बार खेत में ले जाकर रेप किया। जब किशोरी चार माह की गर्भवती हुई, तब पिता ने उससे पूछताछ की। बेटी ने बताया कि योगेश ने उसके साथ रेप किया और किसी को बताने पर चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी थी। इसके अतिरिक्त, आरोपी योगेश की पत्नी सावित्री, बेटी प्रियंका और बेटा दीपांशु उर्फ रामू ने भी किशोरी को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। कोर्ट में कुल 11 गवाह पेश किए गए। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनोज कुमार सिंह की कोर्ट ने आरोपी योगेश को रेप और पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी पाया। कोर्ट ने योगेश को 20 साल की सजा और 43 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। वहीं, योगेश की पत्नी सावित्री, बेटी प्रियंका और बेटे दीपांशु को धमकी देने के मामले में तीन-तीन साल की सजा और तीन-तीन हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि योगेश पर लगाए गए जुर्माने की धनराशि पीड़िता को पुनर्स्थापना के लिए दी जाए।
मंदबुद्धि किशोरी से रेप, दोषी को 20 साल की सजा:धमकी देने पर पत्नी, बेटी और बेटे को भी 3 साल की कैद, 43 हजार का जुर्माना
📅 Published: November 28, 2025 |
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