उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों के घर घरेलू सेवकों का वेतन बढ़ाने व उन्हें अन्य सुविधाएं देने को लेकर रिटायर्ड जज एसोशिएशन की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से स्थिति अस्पष्ट करने को कहा है। हाई कोर्ट के दो जजों की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से हलफ़नामा माँगा है कि वह बताए कि अन्य राज्यों में घरेलू सेवकों को रखने के लिए पैसे बढ़ा दिए गए हैं तो उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने सरकार से इस संबंध में हलफ़नामा माँगाहै। यह आदेश हाईकोर्ट के दो जजों की खंडपीठ के न्यायमूर्ति अजित कुमार एवं न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने पारित किया है। रिटायर्ड जजों की तरफ़ से वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार यादव एवं सहयोगी अधिवक्ता वशिष्ठ दुबे ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदेश सरकार से इस संबंध में स्पष्टीकरण माँगा है, परंतु प्रदेश सरकार ने इस संबंध में अपना रूख स्पष्ट नहीं किया है। हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई 9 नौ दिसंबर को करेगी। उस दिन सरकार को इस मामले में अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए हलफ़नामा दाख़िल करना है।
रिटायर्ड जजों के घरेलू सेवकों व सुविधाओं पर मांगा स्पष्टीकरण:हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट के रिटायर जजों के घरेलू सेवकों व उन्हें मिलने वाली सुविधाओं पर यूपी सरकार से मांगा जवाब
📅 Published: November 21, 2025 |
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