लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच ने नगर निगम को तिवारीगंज, उत्तरधौना स्थित आतिफ विहार कॉलोनी की सड़क और नालियों को ठीक करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) को भी इस कार्य में आवश्यक सहयोग प्रदान करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने स्थानीय निवासी वीरेंद्र कुमार शुक्ला द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया।
हाईकोर्ट ने नगर निगम को दिया आदेश:आतिफ विहार कॉलोनी की सड़क-नाली ठीक करने के लिए करें कार्रवाई
📅 Published: November 27, 2025 |
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