हाईकोर्ट में कारतूस के 19 धोखे लेकर आया युवक, सनसनी:गेट पर स्कैनर से चेकिंग के दौरान पकड़ाया, बोला- गलती से ले आया बैग

📅 Published: November 29, 2025 | 📂 Category: Uncategorized

प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट के गेट पर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब चेकिंग के दौरान एक युवक के बैग में स्कैनर पर कारतूस के 19 खोखे दिखाई दिए। आनन-फानन में सुरक्षाकर्मियों ने युवक को रोक लिया, बैग अलग रख दिया और तुरंत कैंट पुलिस को सूचना दी। कुछ ही मिनटों में पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में ले लिया गया। स्कैनर में खोखे दिखते ही हड़कंप घटना दोपहर 1:00 बजे के करीब हुई। चेकिंग ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मी लाल सिंह, उपनिरीक्षक अब्दुल मन्नान और महिला आरक्षक सिम्मी वैश्य तथा पूजा यादव बैग स्कैन कर रहे थे। तभी मशीन पर खोखों की स्पष्ट आकृति दिखाई दी, जिसके बाद टीम में हड़कंप मच गया और गेट की सुरक्षा तुरंत बढ़ा दी गई। सूचना सुरक्षा निरीक्षक कृष्ण कुमार मिश्रा को दी गई, जिन्होंने तत्काल कंट्रोल रूम और कैंट पुलिस को खबर भेजी। मौके पर पहुंची कैंट पुलिस, युवक हिरासत में सूचना मिलते ही कैंट पुलिस के उपनिरीक्षक विनय कुमार शुक्ला मौके पर पहुंचे और युवक को रोककर पूछताछ शुरू की। बैग की जांच में 4 खोखे 32 बोर और 15 खोखे 315 बोर के एक थैली में मिले। सुरक्षा नियमों के अनुसार हाईकोर्ट परिसर प्रतिबंधित क्षेत्र है, इसलिए उसे तुरंत हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए एक कैंट थाने ले जाया गया। पिता की हत्या के केस में सुनवाई पर आया था पूछताछ में युवक ने अपना नाम रामानंद शुक्ला, निवासी छेछरिया, थाना कर्वी, चित्रकूट बताया। आधार कार्ड से उसकी पहचान की पुष्टि भी हुई। उसने पुलिस को बताया कि वह हाईकोर्ट अपने पिता की हत्या के मामले में दर्ज मुकदमे की सुनवाई के लिए आया था। उसने बताया कि उसके पिता पर हमला हुआ था और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी, जिसके मामले में वह अक्सर कोर्ट आता है। कहा-रिवॉल्वर और राइफल के लाइसेंस घर में युवक ने कहा कि वह खुद रिवॉल्वर का लाइसेंसधारी है और बैग में पड़े खोखे घर से ही गलती से रह गए थे। उसने यह भी बताया कि उसका भाई 315 बोर राइफल का लाइसेंसधारक है और उसके हथियार के कुछ खोखे भी गलती से उसी थैली में पड़े रह गए। मौके पर वह कोई भी लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। सात साल से कम सजा की धारा, नोटिस देकर छोड़ा गया कैंट थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि यह मामला धारा 30 आर्म्स एक्ट के तहत आता है, जो अधिकतम 7 साल तक की सजा वाला अपराध है। इसलिए अभियुक्त को नोटिस देकर छोड़ दिया गया है। खोखों को जब्त कर नियमों के अनुसार कार्रवाई की गई है।

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