उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति के उन ऋणधारकों के लिए ‘एक मुश्त समाधान (ओटीएस)’ योजना शुरू की है, जिन्होंने पूर्व में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड से ऋण लिया था। यह योजना उन लोगों को राहत देगी जो किन्हीं कारणों से अपनी किस्तें जमा नहीं कर पाए हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी विक्रम कौशल ने बताया कि यह योजना 01 जनवरी, 2026 से 31 मार्च, 2026 तक प्रभावी रहेगी। इसका मुख्य उद्देश्य उन ऋणधारकों को राहत देना है जिनकी बकाया राशि दण्ड ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के कारण काफी बढ़ गई है। योजना के तहत, ऋणधारक केवल मूलधन और निर्धारित ऋण अवधि (3 से 5 वर्ष) का साधारण ब्याज जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) / जिला प्रबंधक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड कार्यालय में एकमुश्त जमा करके ऋण मुक्त हो सकते हैं। शेष अवधि का संपूर्ण दण्ड ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज माफ कर दिया जाएगा। यह योजना स्वतः रोजगार, टर्मलोन, वाहन, रिक्शा ठेला, सिलाई मशीन, पंपसेट, महिला समृद्धि और स्वच्छकार ऋण योजनाओं के तहत प्राप्त मार्जिन मनी ऋणों पर लागू होगी। अधिक जानकारी के लिए, इच्छुक व्यक्ति समाज कल्याण विभाग के विकास खंडों पर तैनात सहायक/ग्राम विकास अधिकारी (स०क०) से संपर्क कर सकते हैं।
एससी ऋणधारकों के लिए ओटीएस योजना शुरू की:1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक मिलेगी ब्याज माफी
📅 Published: January 2, 2026 |
📂 Category: India Up
