भास्कर न्यूज | बलरामपुर बिना वैध फिटनेस प्रमाण-पत्र, बीमा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र, परमिट, पंजीयन क्रमांक प्लेट अथवा बिना पंजीयन के किसी भी प्रकार के वाहन का उपयोग नहीं करें। ऐसे वाहनों का उपयोग करते पाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की जाएगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित वाहन स्वामी की होगी। अन्य राज्यों से आए वे वाहन, जो छत्तीसगढ़ राज्य का मोटरयान कर अदा किए बिना जिले में चलित हैं, तो उनसे छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम व नियम, 1991 के अंतर्गत मोटर वाहन कर वसूला जाएगा। वाहन स्वामियों से अनुरोध किया गया है कि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने समय रहते छत्तीसगढ़ राज्य का मोटर वाहन कर अवश्य रूप से जमा करें। यदि कोई वाहन अन्य राज्य में पंजीकृत है, लेकिन वाहन स्वामी छत्तीसगढ़ का निवासी है और वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र में स्थायी पता छत्तीसगढ़ दर्ज है, तो यह माना जाएगा कि वाहन का उपयोग छत्तीसगढ़ राज्य में ही किया जा रहा है। बिना छत्तीसगढ़ टैक्स के वाहन पकड़े गए तो पंजीयन तिथि से अब तक मोटरयान कर वसूला जाएगा। परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहनों के लिए या तो छत्तीसगढ़ राज्य का मोटरयान कर अदा करें, अथवा संबंधित राज्य से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर छत्तीसगढ़ राज्य में वाहन का पंजीयन कराएं।
नियम तोड़ने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई
📅 Published: January 1, 2026 |
📂 Category: India Up
