रामपुर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न (SIR) कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 का कार्य तेजी से जारी है। डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्यक्रम की सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि यदि मतदाता के पास कोई दस्तावेज़ नहीं है और उसने गणना प्रपत्र (फॉर्म) पर केवल हस्ताक्षर किए हैं, तब भी उस फॉर्म को अपलोड कर डिजिटाइज किया जाएगा। बीएलओ और सुपरवाइजर्स की तैनाती डीएम ने बताया कि निर्वाचन आयोग की निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के लिए जनपद में 1826 बीएलओ और 202 सुपरवाइजर्स नियुक्त किए गए हैं। बीएलओ मतदाताओं के घर जाकर ई-न्यूमरेशन फॉर्म की दो प्रतियां उपलब्ध कराएंगे। तीन बार घर जाकर फॉर्म एकत्र करेंगे बीएलओ मतदाता को आवश्यक विवरण भरकर फॉर्म वापस करना होगा।बीएलओ कम से कम तीन बार घर जाकर फॉर्म एकत्र करने का प्रयास करेंगे। इस प्रक्रिया के दौरान केवल 2003 की मतदाता सूची को ही साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा। कोई अन्य दस्तावेज़ मान्य नहीं होगा। डीएम ने दोहराया कि यदि मतदाता के पास कोई दस्तावेज़ नहीं है और केवल हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र उपलब्ध है, तो भी उसे अपलोड किया जाएगा। डुप्लीकेट, मृत और अनुपस्थित मतदाताओं की पहचान बीएलओ मृत, शिफ्टेड, अनुपस्थित और डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान कर संबंधित रिपोर्ट तैयार करेंगे, ताकि इसे समय से बीएलओ ऐप पर कारण सहित अपलोड किया जा सके। मतदाता द्वारा फॉर्म भरने के बाद एक प्रति बीएलओ अपने पास रखेगा। दूसरी प्रति पर बीएलओ हस्ताक्षर कर पावती के रूप में मतदाता को देगा। ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध डीएम ने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे समय पर अपना गणना प्रपत्र भरकर जमा करें ताकि मतदाता सूची सटीक और अद्यतन तैयार की जा सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र और अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/उप जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप कुमार वर्मा भी मौजूद रहे।
बिना दस्तावेज़ भी अपलोड होगा गणना प्रपत्र:रामपुर में चल रहा SIR कार्यक्रम में डीएम ने बताई पूरी प्रक्रिया
📅 Published: November 24, 2025 |
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