आठ साल पुराने मानहानि मामले में शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप-मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल शनिवार को चंडीगढ़ जिला कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। हालांकि कोर्ट से सुखबीर बादल का जमानत मिल गई है। इससे पहले कोर्ट ने पेशी पर गैरहाजिर रहने के कारण उनकी जमानत रद्द कर दी थी और उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए थे। यह मामला वर्ष 2017 का है। अखंड कीर्तनी जत्था के प्रवक्ता और मोहाली निवासी राजिंदर पाल सिंह ने सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ चंडीगढ़ जिला कोर्ट में मानहानि की शिकायत दायर की थी। शिकायत भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत दर्ज की गई है। पेश न होने पर कोर्ट ने दिखाई सख्ती कोर्ट के आदेश के बावजूद 17 दिसंबर 2025 को सुखबीर बादल पेश नहीं हुए थे। इसके बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल गर्ग की अदालत ने उनकी जमानत रद्द करते हुए गैर-जमानती वारंट जारी कर दिए थे। सख्त कार्रवाई की आशंका के चलते बादल को कोर्ट में पेश होना पड़ा। हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत सुखबीर बादल ने इस मामले को रद्द करने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद मामला चंडीगढ़ जिला कोर्ट में ही चल रहा है। क्या है पूरा मामला मामला 4 जनवरी 2017 का है, जब तत्कालीन दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली में राजिंदर पाल सिंह के आवास पर गए थे। इस मुलाकात के बाद सुखबीर सिंह बादल ने मीडिया को दिए बयान में अखंड कीर्तनी जत्था को प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का राजनीतिक फ्रंट बताया था। शिकायतकर्ता राजिंदर पाल सिंह का आरोप है कि इस बयान से उनके संगठन की छवि और प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा, जिसके बाद उन्होंने मानहानि का केस दायर किया। बयान जो बना विवाद की वजह
शिकायत में सुखबीर बादल के उस कथित बयान का भी जिक्र है, जिसमें उन्होंने कहा था- “केजरीवाल पंजाब आते हैं और कट्टरपंथियों से मेल-जोल शुरू कर देते हैं। परसों वह अखंड कीर्तनी जत्था के साथ नाश्ता कर रहे थे, जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल का राजनीतिक फ्रंट है।”
8 साल पुराने मामले में सुखबीर बादल को मिली जमानत:चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश हुए, मानहानि मामला, जारी हुआ था गैर जमानती वारंट
📅 Published: January 17, 2026 |
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