लखनऊ में बिना लाइसेंस कुत्ता घुमाने पर नगर निगम ने गुरूवार को अभियान चलाकर कार्रवाई की है। जोन-8 अंतर्गत बंगला बाजार चौराहा,शारदा खंड, रुचि खंड सहित कई क्षेत्रों में पालतू कुत्तों के लाइसेंस की चेकिंग में लाइसेंस न होने पर वसूला गया जुर्माना अभियान के दौरान बिना लाइसेंस श्वान पालने के मामले सामने आने पर 4 व्यक्तियों से कुल 20000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। जुर्माना जमा करने के साथ ही मौके पर ही लाइसेंस भी जारी किए गए। इसके अलावा रॉटविलर कुत्ते को अस्थाई रूप से जब्त किया गया, जिसे बाद में निर्धारित जुर्माना अदा करने पर छोड़ा गया। कुल मिलाकर 24,000 रुपए नगर निगम कोष में जमा किए गए। कई लोग ऐसे मिले जिनका लाइसेंस उपलब्ध था। शहर में करीब 10,000 पालतू कुत्ते नगर निगम आंकड़ों के अनुसार लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में लगभग 10,000 पालतू कुत्ते पंजीकृत या अपंजीकृत अवस्था में रह रहे हैं। नगर निगम का यह अभियान इस संख्या को नियंत्रित करने एवं सार्वजनिक सुरक्षा व स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहा है। लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया कुत्ते का लाइसेंस केवल रैबीज टीकाकरण प्रमाण पत्र और श्वान नियंत्रण उपविधि 2003 के पालन संबंधी शपथ पत्र के आधार पर जारी किया जाता है। लाइसेंस ऑनलाइन नगर निगम की वेबसाइट lmc.up.nic.in पर बनाया जा सकता है या पशु कल्याण अधिकारी कार्यालय, लालबाग में भी आवेदन किया जा सकता है। सहायता हेतु संपर्क करें इन पशु चिकित्सालयों पर भी लाइसेंस बनवाए जा सकते हैं पशु कल्याण अधिकारी की अपील पशु कल्याण अधिकारी ने बताया अभियान के माध्यम से लोगों मे लाइसेंस तथा रैबीज जैसी जानलेवा बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना है, नगर निगम लाइसेंस वैध एंटी रेबीज प्रमाण पत्र देखने के बाद ही निर्गत कर्ता है। पशु कल्याण अधिकारी डॉ अभिनव वर्मा ने कहा कि सभी पालतू कुत्तों मालिकों से अपील की कि वे नियमों का पालन करते हुए अनिवार्य रूप से लाइसेंस बनवाएं, रैबीज टीकाकरण समय पर कराते रहें, तथा कुत्ते को टहलाते समय मजबूत लीश का प्रयोग अवश्य करें। उन्होंने कहा कि शहर की सुरक्षा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए यह अभियान आगे भी समय-समय पर जारी रहेगा।
लखनऊ में बिना लाइसेंस कुत्ता घुमाने पर कार्रवाई:24 हजार रुपए का वसूला जुर्माना, रॉटविलर को किया जब्त
📅 Published: November 20, 2025 |
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