फिरोजाबाद में शिकोहाबाद क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट में 28 हजार रुपए के जुर्माना लगाया है। इस मामले में एक अन्य आरोपी को बरी कर दिया गया। यह मामला दो वर्ष पुराना है। 19 जनवरी 2023 को एक युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बहन लापता हो गई है। जांच में सामने आया कि अंकित नामक व्यक्ति, जो बालाजी मेडिकल के सामने, प्रतापपुर रोड, शिकोहाबाद का निवासी है, उसे ले गया था। पुलिस को यह भी पता चला कि अंकित दो माह पहले भी किशोरी को आगरा ले गया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल प्राथमिकी दर्ज की और लापता किशोरी को बरामद कर लिया। बाद में मामले में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एवं अपर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या तीन के न्यायाधीश राजीव सिंह की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी अजमोद सिंह चौहान ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। कोर्ट ने अंकित को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। जबकि इस मामले में शामिल दूसरे आरोपी दोस्त को बरी कर दिया गया।
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी दोस्त को 20-साल की सजा:एक आरोपी बरी, फिरोजाबाद कोर्ट ने 28 हजार का लगाया जुर्माना
📅 Published: November 21, 2025 |
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