बागपत में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह घटना 13 मई 2018 को रमाला थाना क्षेत्र में हुई थी। आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। यह मामला तब से न्यायालय में विचाराधीन था, जहां सभी गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने आरोपी प्रदीप, पुत्र बालचंद, निवासी मुजफ्फरनगर को दोषी करार दिया। एडीजीसी नरेश वेदवान ने बताया कि सभी सबूतों और गवाहों की गवाही के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
बागपत में रेप को दोषी को 10 साल की सजा:नाबालिग से हैवानियत की थी, 30 हजार का अर्थदंड भी लगाया
📅 Published: November 21, 2025 |
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