मऊ में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (पूर्व में धारा 144 सीआरपीसी) लागू कर दी गई है। यह निषेधाज्ञा 1 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 की रात्रि 11:00 बजे तक पूरे जनपद में प्रभावी रहेगी। अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि यह निर्णय आगामी त्योहारों और परीक्षाओं के मद्देनजर लिया गया है। इनमें संत रविदास जयंती, शबे बरात, महाशिवरात्रि, जमात-उल-विदा (रमजान का अंतिम शुक्रवार), होलिका दहन, होली, चेटी चन्द, ईद-उल-फितर, रामनवमी और महावीर जयंती शामिल हैं। प्रशासन का मानना है कि इन अवसरों पर असामाजिक व अवांछनीय तत्वों द्वारा शांति भंग किए जाने की आशंका है, जिसके कारण जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है। निषेधाज्ञा के तहत, जनपद के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने, आपत्तिजनक नारे लगाने, भड़काऊ भाषण देने तथा बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मऊ में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू:1 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक रहेगी प्रभावी
📅 Published: February 1, 2026 |
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