चंडीगढ़ | मानहानि के 8 साल पुराने मामले में कोर्ट द्वारा निकाले गए गैर-जमानती वारंट के चलते शिअद के अध्यक्ष और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने शनिवार को एसीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। 5 मिनट तक कोर्ट में दलीलें दी गई जिसके बाद कोर्ट ने 20 हजार के बांड पर बादल को जमानत दी है। हालांकि वारंट के आदेशों को वापस लेने के लिए बादल के वकील ने आवेदन भी दायर किया था जिस पर बहस होनी बाकी थी। अब सुनवाई 2 फरवरी होगी। केस में याचिकाकर्ता मोहाली निवासी राजिंद्रपाल ने आरोप लगाए थे कि 4 जनवरी 2017 को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल उनके घर मिलने आए थे। कोर्टरूम लाइव समन जारी तो पेश क्यों नहीं हुए… वकील की दलील-मिस कम्युनिकेशन के कारण वकील: आवेदक को मामले में झूठे तरीके से फंसाया गया है। उन्हें कोर्ट से नियमित जमानत दी जाए। कोर्ट: जब समन जारी किए गए तो पेश क्यों नहीं हुए। वकील: मामले में 4.03.2020 को जेएमआईसी कोर्ट ने आईपीसी धारा 500 व 501 के तहत समन जारी किया और उन्हें रेगुलर बेल मिली थी। वकील: हमने हाईकोर्ट में क्वाशिंग याचिका दायर की थी जो कि 17-10-2025 को खारिज हो गई जिसका उन्हें पता नहीं चला। कोर्ट: पेश होने को समन जारी किए थे। वकील: मामला निजी सहायक चरणजीत सिंह बराड़ देख रहे थे जिसने 2 साल पहले नौकरी छोड़ दी। हाईकोर्ट व जिला कोर्ट ने चरणजीत को याचिका खारिज होने की सूचना दी थी, जो उन्हंें नहीं मिली। {शेष पेज 6 पर कोर्ट रूम से बाहर निकलते सुखबीर।
मानहानि के केस में शिअद अध्यक्ष सुखबीर बादल ने कोर्ट में किया सरेंडर
📅 Published: January 18, 2026 |
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