अयोध्या के महाराजगंज क्षेत्र में हुए जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने दो अभियुक्तों आर्यन सिंह और शिवम सिंह को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश नवम इंद्रजीत सिंह प्रथम ने फैसला सुनाते हुए दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामला वर्ष 2023 का है, जब महाराजगंज थाना क्षेत्र में यह घटना घटी थी। अभियोजन के मुताबिक, पूराकलंदर थाना क्षेत्र के मानापुर गांव निवासी आलोक सिंह को नारा गांव के आर्यन और शिवम ने फोन पर जान से मारने की धमकी दी थी। धमकी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आलोक सिंह अपने साथी राजन सिंह के साथ 10 अक्टूबर को महाराजगंज थाने जा रहे थे। इसी दौरान पूराबाजार के पास आर्यन और शिवम ने उनकी कार रोक ली। बताया गया कि आर्यन ने तमंचे से फायर किया, जिससे गोली राजन सिंह के पैर में लगी और वह घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आर्यन और शिवम को जान से मारने के प्रयास के आरोप में दोषी करार दिया, हालांकि धमकी देने और गाली-गलौज करने के आरोपों में उन्हें बरी कर दिया गया। फैसला सुनाए जाने के बाद दोनों दोषियों को जेल भेज दिया गया है।
युवक पर जानलेवा हमला करने वाले दो दोषियों को सजा:धमकी की रिपोर्ट लिखाने जा रहा था, रास्ते में रोककर की फायरिंग
📅 Published: November 21, 2025 |
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