भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम शामिल करने की प्रक्रिया को अब और अधिक समावेशी तथा सुलभ बनाया है। अब ऐसे भारतीय नागरिक जिनका जन्म भारत से बाहर (विदेश) हुआ है, वे भी मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकेंगे। हरदोई के उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के निर्देशों का हवाला देते हुए इस नई व्यवस्था की विस्तृत जानकारी साझा की है। पूर्व की व्यवस्था के अनुसार, विदेश में जन्मे भारतीय नागरिक फॉर्म-6 या फॉर्म-6A के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाते थे। इसका मुख्य कारण यह था कि पोर्टल और ऐप पर भारत के बाहर के जन्म स्थान को दर्ज करने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं था। आयोग ने अब इस तकनीकी बाधा को दूर कर दिया है। ईआरओ नेट (ERO Net) और बीएलओ ऐप (BLO App) के डेटा एंट्री मॉड्यूल में सुधार किया गया है। अब जन्म स्थान के कॉलम में ‘आउटसाइड इंडिया’ (Outside India) का चयन करने का विकल्प सक्रिय कर दिया गया है। इसके साथ ही, संबंधित देश का नाम दर्ज करने के लिए एक अलग टेक्स्ट बॉक्स भी उपलब्ध कराया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पात्र आवेदक अब भौतिक रूप से (ऑफलाइन) फॉर्म-6 या फॉर्म-6A भरकर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) कार्यालय या अपने बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के पास जमा कर सकते हैं। इसके बाद संबंधित अधिकारी ईआरओ नेट के माध्यम से उनकी जानकारी पोर्टल पर दर्ज करेंगे। उन्होंने जनपद के सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को इस नई व्यवस्था का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही, बीएलओ को भी इस संबंध में प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोई भी पात्र नागरिक, चाहे उसका जन्म कहीं भी हुआ हो, मताधिकार से वंचित न रहे। इस कदम से प्रवासी भारतीयों और विदेशी मूल के उन भारतीय नागरिकों को सुविधा मिलेगी जो लंबे समय से मतदाता बनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह पहल मतदाता सूची को और अधिक व्यापक बनाने में सहायक होगी।
विदेश में जन्मे भारतीय नागरिक भी अब बन सकेंगे मतदाता:उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी नई व्यवस्था की जानकारी
📅 Published: January 31, 2026 |
📂 Category: Uncategorized
