श्रावस्ती में दो सीडीपीओ को कारण बताओ नोटिस:पोषण ट्रैकर ऐप पर टीएचआर वितरण में कमी, वास्तविक डेटा फीड करने के दिए निर्देश

📅 Published: November 21, 2025 | 📂 Category: Uncategorized

श्रावस्ती में जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पाण्डेय ने पोषण ट्रैकर ऐप पर टेक होम राशन (टीएचआर) वितरण में कमी पाए जाने पर दो CDPO को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिय। यह निर्देश जिला पोषण समिति की बैठक के दौरान दिए गए। जिन अधिकारियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है, उनमें इकौना के सीडीपीओ चंद्र प्रकाश तिवारी और हरिहरपुररानी के सीडीपीओ अभिषेक मिश्र शामिल हैं। इन पर पोषण ट्रैकर ऐप पर टीएचआर वितरण का स्तर सबसे कम पाया गया था। जिलाधिकारी ने सभी पात्र लाभार्थियों को मानक के अनुसार पोषाहार वितरित करने पर जोर दिया। कलेक्ट्रेट में आयोजित जिला पोषण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने आईसीडीएस विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नवजात शिशुओं, बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं को स्वस्थ रखने के उद्देश्य से इन योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। किसी भी अधिकारी द्वारा इसमें शिथिलता बरतने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। जिलाधिकारी ने सभी सीडीपीओ को पोषण ट्रैकर ऐप पर एफआरएस (चेहरा पहचान प्रणाली) और दक्षता मापन की फीडिंग का शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र प्रतिदिन खुलें और सीडीपीओ व मुख्य सेविकाएं नियमित रूप से उनका भ्रमण करें। बैठक में सभी सीडीपीओ और सहयोगी संस्थाओं को पोषण ट्रैकर ऐप पर पात्र लाभार्थियों का वास्तविक डेटा फीड करने के निर्देश दिए गए। बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग, टीएचआर फीडिंग, डोर-टू-डोर भ्रमण, आधार वेरिफिकेशन, तथा ई-कवच ऐप पर सैम (गंभीर तीव्र कुपोषण) बच्चों के प्रबंधन, सैम से मैम (मध्यम तीव्र कुपोषण) और सामान्य श्रेणी में सुधरे हुए बच्चों के फॉलोअप व ग्रोथ प्रबंधन पर विस्तृत चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ) को सभी सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों का भ्रमण कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। साथ ही, आगामी समीक्षा बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों पर ईसीसीई (अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन) किट की उपलब्धता का विवरण प्रस्तुत करने को भी कहा गया। इसके अतिरिक्त, डीपीओ को जर्जर और मरम्मत योग्य आंगनबाड़ी केंद्रों के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई शीघ्र पूर्ण कराने तथा जर्जर भवनों पर ‘जर्जर भवन’ लिखवाने के निर्देश भी दिए गए।

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