इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी के खिलाफ चल रही गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही को रद्द कर दिया है। यह कार्यवाही बलरामपुर जिले की एक विशेष अदालत में चल रही थी। न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की एकल पीठ ने हाशमी की अर्जी स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया। याची के अधिवक्ता मनोज कुमार मिश्रा ने सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया कि नियमानुसार गैंग चार्ट केवल उन्हीं मुकदमों के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए जिनमें विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल हो चुका हो। अधिवक्ता ने दलील दी कि हाशमी के खिलाफ तैयार किए गए गैंग चार्ट में तीन ऐसे मामले शामिल थे, जिनमें गैंग चार्ट बनाते समय आरोप पत्र दाखिल नहीं किए गए थे। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने हाशमी की अर्जी को मंजूर करते हुए उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही को रद्द कर दिया। हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि उन मामलों में अब आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं, तो सरकार नए सिरे से कार्यवाही शुरू करने के लिए स्वतंत्र है।
सपा के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी को राहत:हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही रद्द की
📅 Published: November 21, 2025 |
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