बांदा में उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ और ‘मिशन शक्ति 5.0’ अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। साल 2010 के एक हत्या मामले में आरोपी पति और सास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में की गई। यह पूरा मामला पैलानी थाना क्षेत्र से संबंधित है। 22 मार्च 2010 को मलखान पुत्र श्रीपाल ने पैलानी थाने में सूचना दी थी कि उनकी बेटी को ससुराल वालों ने 20 मार्च 2010 को प्रताड़ित कर मार डाला था। इस संबंध में पैलानी थाने में गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। गवाहों के आधार पर फैसला मामले की विवेचना निरीक्षक दिनेश कुमार ने की। विवेचक ने प्रभावी जांच के बाद आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। लोक अभियोजक सुशील कुमार तिवारी ने माननीय न्यायालय में सशक्त पैरवी की, जिसमें कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी देवेंद्र सिंह और पैरोकार आरक्षी प्रांजुल ने भी अथक प्रयास किए। इन सभी के संयुक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप, माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-I (ADJ-I), बांदा की अदालत ने अभियुक्तों को दोषी पाया। न्यायालय ने राम सिंह पुत्र रामखेलावन और सियादुलारी पत्नी रामखेलावन को सश्रम आजीवन कारावास और कुल 14 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
हत्या के दोषी पति और सास को आजीवन कारावस:2010 में की थी हत्या, 14 हजार जुर्माना भी लगाया
📅 Published: November 21, 2025 |
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