हरियाण सरकार ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में किया संशोधन:'कपल केस' में मिलेंगे अधिकतम पांच अंक; गजट नोटिफिकेशन जारी

📅 Published: November 20, 2025 | 📂 Category: Uncategorized

हरियाणा सरकार ने मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी- 2025 में अहम बदलाव करते हुए, दंपती मामलों में अधिकतम पांच मेरिट अंक देने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है। संशोधित पॉलिसी के अनुसार राज्य सरकार के किसी भी विभाग, संगठन या किसी अन्य राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत पति या पत्नी यदि हरियाणा, दिल्ली या चंडीगढ़ में कार्यरत हैं, तो संबंधित कर्मचारी को दंपती श्रेणी में अधिकतम पांच मेरिट अंक प्रदान किए जाएंगे। नई पॉलिसी के अनुसार, दंपती श्रेणी के अंतर्गत राज्य सरकार के दोनों कर्मचारियों के मामले में केवल एक को ही ये मेरिट अंक प्रदान किए जाएंगे। यहां देखिए नोटिफिकेशन की कॉपी…

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