25 के बाद टूटेंगे नलकूप विभाग के भवन:GDA उपाध्यक्ष की ओर से चस्पा कराया गया नोटिस; बनेगा एकीकृत मंडलीय कार्यालय

📅 Published: November 20, 2025 | 📂 Category: Uncategorized

शहर के रेलवे स्टेशन रोड स्थित सिंचाई विभाग के नलकूप परिसर में एकीकृत मंडलीय कार्यालय बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस काम के लिए कार्यदायी संस्था के रूप में नियुक्त गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) इन आवासों एवं कार्यालयों को खाली करने का नोटिस चस्पा कर दिया है। 25 नवंबर तक इसे खाली करने को कहा गया है। उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। लगभग 13 एकड़ जमीन पर 325 करोड़ रुपये की लागत से एकीकृत मंडलीय कार्यालय बनाया जाएगा। इसमें मंडल स्तर के सभी विभागों के कार्यालय होंगे। इस बीच GDA की ओर से इन भवनों को ध्वस्त करने के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। टेंडर के जरिए अधिकार पाने वाली फर्म ही इसे ध्वस्त करेगी। 25 नवंबर की समय सीमा बीतने के बाद इसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि इस योजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। GDA टॉवर में कार्यालय तो कालोनियों में शिफ्ट होंगे आवास सिंचाई विभाग के कार्यालय GDA टॉवर में शिफ्ट किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण की लोहिया एवं वसुंधरा एन्क्लेव में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवास शिफ्ट किए जाएंगे। प्राधिकरण के अधिकारियों की मानें तो ऐसे 69 आवास हैं। जिन कर्मचरियों ने प्राधिकरण की योजना में आवास लेने से इनकार किया है, वे एचआरए के साथ निजी मकान किराए पर ले सकेंगे। लेकिन जो लोग कालोनी में रहेंगे, उनका एएचआरए सीधे प्राधिकरण को किया जाएगा। इसी क्रम में नलकूप परिसर में संचालित सभी कार्यालयों को भी गोलघर स्थित जीडीए टावर में स्थानांतरित किया जा रहा है, जिससे परिसर को ध्वस्तीकरण के लिए पूरी तरह खाली कराया जा सके। रेलवे स्टेशन स्थित नलकूप परिसर की 13.53 एकड़ भूमि पर बनने वाला यह एकीकृत मंडलीय कार्यालय क्षेत्र के सबसे आधुनिक प्रशासनिक भवनों में शामिल होगा। इसका निर्माण गुरुग्राम की फर्म मेसर्स इंद्रजीत मेहता कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया है। परियोजना की कुल लागत लगभग 269.63 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है और इसे 30 नवंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने बताया कि परिसर खाली कराने के लिए नोटिस चस्पा कर दिया गया है। निर्धारित समय तक भवन खाली नहीं किया गया तो प्राधिकरण उसे खाली कराएगा।

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